नाबालिग दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला , 20 साल और 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा

कोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 साल और 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। ये सुनवाई कोर्ट में 16 महीनों तक चली। अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे इस सूरत में 2 महीने की और सज़ा काटनी होगी।
पुलिस ने बताया कि 17 जून 2018 को हथीन के गांव के एक व्यक्ति की शिकायत पर उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में शाहरुख युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
नाबालिग दुष्कर्म मामले में अदालत ने 16 माह की सुनवाई के बाद गुरूवार को आरोपी को 20 साल व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई, जुर्माना अदा न करने की सूरत में दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
मामले की सुनवाई अतिरिक्त सैशन जज करुणा शर्मा की अदालत में चल रहा थी। ये सुनवाई तकरीबन 16 महीने चली। अदालत ने 30 अक्टूबर को आरोपी को दोषी करार दे दिया था और 31 अक्टूबर को शाहरुख को आईपीसी की धारा 376 (3) व 4 पोस्को एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे इस सूरत में 2 महीने की और सज़ा काटनी होगी।
एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने कहा कि इस केस से जुड़े जांच अधिकारी और गवाहों ने काफी सहयोग किया जिसके लिए उन्हें प्रशंसा पत्र और नगद इनाम दिया जाएगा।
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